चंडीगढ़: एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) केस में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में राज्यपाल राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रवर्तन निदेशालय को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. हुड्डा के साथ ही जांच एजेंसी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HUDA) के चार अधिकारियों पर भी मुकदमा दर्जा किया है. भूपेंद्र हुड्डा पर पहले से भी भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है.
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इसके बाद हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि हमने कई और कंपनियों को भी जमीन दी थी. मुझे अदालत से न्याय मिलने का पूरा भरोसा है. उन्होने कहा है कि मेरे खिलाफ राजनितिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया है. इससे पहले मई 2016 में हरियाणा सतर्कता ब्यूरो ने हुड्डा के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था. प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कहा था कि भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपने आधिकारिक ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए 2005 में एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को अवैध तरीके से पंचकूला में एक प्लॉट को दो बार आवंटित कर दिया था.
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आपको बता दें कि वर्ष 1982 में नेशनल हेराल्ड की सहयोगी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को पंचकूला के सेक्टर-6 में 3360 वर्ग मीटर का एक इंस्टीट्यूशनल प्लॉट अलॉट किया गया था, लेकिन तय समय पर निर्माण ना किये जाने की वजह से वर्ष 1992 में प्लॉट को वापिस ले लिया गया था, इसके बाद जब 2005 में कांग्रेस की हुड्डा सरकार बनी तो हरियाणा अर्बन डेवेलपमेंट अथॉरिटी ने यह प्लाट फिर से केजेएल को री-अलॉट कर दिया था.
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