नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद व पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई से राहत प्रदान करने से मना कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार (21 सितंबर, 2021) को अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा को ED द्वारा भेजे गए समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद TMC को बड़ा झटका लगा है।
दिल्ली हाई कोर्ट अब सोमवार (27 सितंबर, 2021) को इस मामले की सुनवाई करेगा। कथित कोयला खुदाई घोटाला मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ED से तीन दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। केंद्रीय जाँच एजेंसी के समन के विरुद्ध अभिषेक व रुजीरा बनर्जी ने अपील कर रखी है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अपील की थी कि ED के सभी समन पर रोक लगाई जाए। इन दोनों ने दिल्ली हाई कोर्ट से आग्रह किया था कि वो ED को आदेश दे कि उन्हें बार-बार समन देकर दिल्ली न बुलाया जाए, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ही उनके साथ पूछताछ की जाए। जस्टिस योगेश खन्ना ने इस मामले की सुनवाई की।
बता दें कि अभिषेक को धन-शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act), 2002 की धारा-50 के तहत समन जारी किया गया था। इस मामले में ED ने बड़ी मात्रा में डाक्यूमेंट्स जुटाए हैं, ऐसे में उस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए ED ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कहा था। ED का कहना है कि ये मामला राष्ट्रीय है और किसी एक पुलिस थाने तक सीमित नहीं है। दोनों ने आरोप लगाए थे कि केंद्रीय एजेंसी कुछ लोगों को तंग कर रही है, तो कुछ को बचा रही है। साथ ही उन्होंने ED पर उन्हें बदनाम करने का इल्जाम भी लगाया था।
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