मनी लॉन्ड्रिंग केस: ईडी ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को समन भेजा

मनी लॉन्ड्रिंग केस: ईडी ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को समन भेजा
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को 31 मई को दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है।

यह पूछताछ जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) में कथित वित्तीय अनियमितताओं की संघीय एजेंसी की जांच के सिलसिले में बताई जा रही है।  यह समन धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के अनुसार 31 मई को इस शहर में अपने मुख्यालय में पेश होने के लिए जारी किया गया था।

इस मामले में ईडी ने 2020 में अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की.  ईडी ने इस मामले में 84 वर्षीय नेकां संरक्षक से कई बार पूछताछ की है.

ईडी ने दावा किया कि अब्दुल्ला ने पहले बीसीसीआई द्वारा प्रायोजित धन को सफेद करने के लिए खेल निकाय में नियुक्तियां करके जेकेसीए के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का "दुरुपयोग" किया था।

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