मनी लॉन्डरिंग मामला: CM कमलनाथ के भांजे रतुल पूरी की जमानत याचिका पर सुनवाई आज

मनी लॉन्डरिंग मामला: CM कमलनाथ के भांजे रतुल पूरी की जमानत याचिका पर सुनवाई आज
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नई दिल्‍ली : अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले से सम्बंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए मध्यप्रदेश के CM कमलनाथ के भांजे व कारोबारी रतुल पुरी की जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगी. पिछली सुनवाई में रतुल पुरी की जमानत याचिका पर अदालत ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा था. ईडी को आज अदालत में जवाब देना होगा. इससे पहले ईडी ने धनशोधन के एक मामले में रतुल पुरी को गिरफ्तार किया था.

कुछ महीने पहले वीआईपी अगस्‍ता हेलीकॉप्टर घोटाले मामले में रतुल पुरी को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया था. यहीं से बाथरूम जाने के बहाने रतुल पूरी फरार हो गए थे. रतुल को हिरासत में लेने के लिए कनॉट प्‍लेस के एक होटल में भी छापेमारी की गई थी, किन्तु सफलता हाथ नहीं लगी थी. बाद में अदालत से रतुल को राहत मिल गई थी.

इससे पहले अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी. न्यायमूर्ति सुनील गौर की पीठ ने कहा था कि मामले की प्रभावी जांच के लिए रतुल पुरी को कस्टडी में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है. उच्च न्यायालय ने कहा था कि रतुल पुरी को अग्रिम जमानत देने से मुकदमें पर असर पड़ेगा. पूरे मामले पर विचार करने के बाद प्राथमिक तौर पर कोर्ट को ऐसा लगता है कि प्रभावी जांच के लिए पुरी को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की आवश्यकता है. 

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