नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को मंगलवार को नियमित जमानत प्रदान कर दी है। इससे पहले 6 अगस्त को उन्हें इस मामले में अंतरिम जमानत दी गई थी। अंतरिम जमानत देते वक़्त कोर्ट ने कहा कि यह नोट किया गया कि उन्हें जांच के दौरान अरेस्ट नहीं किया गया था।
बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने CBI द्वारा 24 अगस्त, 2017 को दर्ज FIR के आधार पर सत्येंद्र जैन एवं अन्य के खिलाफ धन शोधन रोकथाम (PMLA Act) की धाराओं के तहत छानबीन शुरू की थी। CBI ने आरोप लगाते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहने के दौरान 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 के बीच सत्येंद्र जैन ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। ED ने एक बयान में कहा कि आरोपपत्र या अभियोजन शिकायत यहां 27 जुलाई को स्पेशल मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (PMLA) कोर्ट में दाखिल की गई थी और कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है।
ED द्वारा दाखिल किए गए आरोपपत्र में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और सहयोगियों अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन और कंपनियों अकिंचन डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड, प्रयास इन्फोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का नाम शामिल है।
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