मनी लॉन्डरिंग केस: सत्येंद्र जैन की याचिका पर ED को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

मनी लॉन्डरिंग केस: सत्येंद्र जैन की याचिका पर ED को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता अरु दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर केंद्रीय जाँच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ED से इस मामले में जवाब दायर करने के लिए कहा है। 

दरअसल, इससे पहले उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली सत्येंद्र जैन की याचिका को खारिज कर दिया था। जिसमें एजेंसी की याचिका को दूसरे जज को ट्रांसफर करने की अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने आज मंगलवार (11 अक्टूबर) को ED को दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले को ट्रांसफर करने के खिलाफ एक याचिका पर एक नोटिस जारी किया, जिस पर उन्हें अरेस्ट किया गया था।

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ बेनामी संपत्ति लेनदेन का मामला बंद कर दिया था। आयकर विभाग ने वर्ष 2017 में जैन के खिलाफ बेनामी कंपनियों से भूमि की खरीद-फरोख्त के मामले में बेनामी लेनदेन संशोधन अधिनियम 2016 के तहत छानबीन शुरू की थी।  

बता दें कि, ED ने मनी लॉन्डरिंग मामले में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। उनके करीबियों के घर छापेमारी में 2.82 करोड़ नकद बरामद हुए थे। हालांकि, सीएम अरविन्द केजरीवाल ने जैन को कट्टर ईमानदार बताते हुए उन्हें पद्मविभूषण देने की मांग की थी, लेकिन जैन खुद पूछताछ में ED के सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे। यहाँ तक कि, सत्येंद्र जैन ने ED से यह तक कह दिया था कि, उनकी याददाश्त जा चुकी है और उन्हें कुछ भी याद नहीं। इन्ही कारणों की वजह से जैन को जमानत नहीं मिल पा रही है।  

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