झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत 9 लोगों पर लगे मणि लॉन्ड्रिंग के आरोपों में सुधार किया गया है. दरअसल इस केस में ट्रायल का सामना कर रहे अभियुक्त मनोज बाबूलाल पुनामिया की दो कंपनियों के नाम आने के बाद आरोपों में बदलाव किया गया है. बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में नए सिरे से आरोप तय किए गए. इस केस में अदालत ने 3633 करोड़ 11 लाख रुपये का मनी लांड्रिंग का चार्जफ्रेम किया है.
चार्ज फ्रेम किए गए अभियुक्तों में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, करीबी मनोज बाबूलाल पुनामिया और उनकी मुंबई स्थित मेसर्स बालाजी लाइफ स्टाइल रियलटॉर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तथा बालाजी यूनिवर्सल ट्रेड लिंग्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है. इसके अलावा इन अभियुक्तों में विकास सिन्हा, विजय जोशी, विनोद सिन्हा, अनिल आदिनाथ वस्तावड़े और अरविंद व्यास के नाम भी शामिल है. बता दें कि इस मामले में सबसे पहले सितंबर 2012 और फिर जुलाई 2013 में मधु कोड़ा सहित सात लोगों पर आरोप तय किए गए है.
इस मामले में सभी अभियुक्तों को मिलकर 3550 करोड़ का चार्जफ्रेम किया गया था. इसमें से सिर्फ कोड़ा के ऊपर 1340 करोड़ मनी लांड्रिंग का आरोप तय किया गया था. गौरतलब है कि कोड़ा पर आरोप है कि झारखण्ड की सत्ता में रहते हुए कोड़ा ने काफी अवैध कमाई की जिसे दुबई, स्वीडन, थाईलैंड में निवेश किया.
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