नई दिल्ली: आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल पर असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए 2.38 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) प्राप्त हुए हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करते हुए इस संबंध में जानकारी दी है. असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए IT रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है. CBDT के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यदि कोई इंडिविजुअल टैक्सपेयर 31 दिसंबर, 2021 की ITR दायर करने की समय सीमा से चूक जाता है, तो उन्हें विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा और विलंबित ITR भरना होगा.
आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में कहा है कि, हम आपसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना ITR दाखिल करने का अनुरोध करते हैं, यदि आपने अभी तक दाखिल नहीं किया गया है. शुरुआत में, यह 31 जुलाई 2021 था, मगर अब कोई भी इसे 31 दिसंबर 2021 तक दाखिल कर सकता है. विभाग के अनुसार, 2.08 करोड़ से ज्यादा ITR वेरिफाइड हुए हैं. 1.68 करोड़ से अधिक ITR प्रोसेस्ड हुए. वहीं 64 लाख से ज्यादा रिफंड जारी किए जा चुके हैं. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स को अपने पास रखना अहम है. अधिकतर वेतन पाने वाले टैक्सपेयर्स ITR-1 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और उसमें अधिकतर जानकारी पहले से भरी होती है.
सरकार के नए लॉन्च किए गए ई-फाइलिंग पोर्टल में भी ITR-1 में डेटा पहले से भरा होता है. हालांकि, यह ध्यान में रखें कि नए टैक्स फाइलिंग पोर्टल में कई तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, जिनके चलते आपको ITR फॉर्म में पहले से भरी डिटेल्स को चेक कर लेना चाहिए.
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