हिमाचल प्रदेश में खत्म हुआ मस्जिद विवाद, कमेटी खुद ही तोड़ रही अवैध हिस्सा

हिमाचल प्रदेश में खत्म हुआ मस्जिद विवाद, कमेटी खुद ही तोड़ रही अवैध हिस्सा
Share:

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने के लिए वक्फ बोर्ड से अनुमति मांगी गई थी, तत्पश्चात, वक्फ बोर्ड ने NOC जारी कर दी। फिर मस्जिद कमेटी ने आज से अवैध निर्माण को हटाने का कार्य आरम्भ कर दिया है। संजौली मस्जिद कमेटी के प्रधान मोहम्मद लतीफ नेगी ने कहा कि लेबर के पहुंचने के पश्चात् अवैध निर्माण हटाने का कार्य आरम्भ हो गया है, जिसमें सबसे पहले छत को हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड ने उन्हें कार्य आरम्भ करने की अनुमति दी है, मगर यह भी स्पष्ट किया कि बोर्ड कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा। इस पर मस्जिद कमेटी ने कहा कि वे इस मुद्दे पर वक्फ बोर्ड एवं कोर्ट से बातचीत करेंगे।

शहरी विकास मंत्री विक्रमदित्य सिंह ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाया जा रहा है। अगर मस्जिद कमेटी को इस कार्य के लिए वित्तीय सहायता या किसी अन्य प्रकार की समस्या होती है, तो उन्हें अदालत को पत्र लिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे शांतिपूर्ण प्रदेश की शांति बनाए रखने के लिए यह एक सकारात्मक कदम है। नगर आयुक्त की तरफ से मस्जिद कमेटी को अवैध हिस्सा हटाने के लिए दो महीने का वक़्त दिया गया है। मस्जिद कमेटी इस काम को अपने खर्चे पर पूरा करेगी, जिसमें मस्जिद की ऊपर की 3 मंजिलों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मस्जिद कमेटी ने यह स्पष्ट किया था कि विध्वंस की प्रक्रिया वक्फ बोर्ड की औपचारिक मंजूरी तथा नगर आयुक्त के आदेश के अनुसार ही पूरी की जाएगी।

5 अक्टूबर को नगर आयुक्त ने मस्जिद की 3 अनधिकृत मंजिलों को हटाने का आदेश जारी किया था, जिसके अनुपालन के लिए 2 महीने की समयसीमा तय की गई थी। इसके जवाब में, मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड को एक पत्र भेजकर कानूनी राय तथा आगे की कार्यवाही करने की अनुमति मांगी थी। कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि संपत्ति का स्वामित्व वक्फ बोर्ड के पास होने की वजह से निर्माण के सिलसिले में कोई भी कार्रवाई उसके निर्देशों के अनुसार ही होनी चाहिए। उधर, ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन ने पहले ही नगर आयुक्त के फैसले को अपीलीय अदालत में चुनौती देने की अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। संगठन का कहना था कि यह आदेश अनधिकृत आवेदनों पर आधारित है तथा मस्जिद के इतिहास तथा मालिकों से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज करता है।

सिंहस्थ 2028 को लेकर CM मोहन यादव ने किया ये बड़ा ऐलान

मंदिर में घुसकर शमशाद ने मूर्तियों पर थूका पान मसाला, पुलिस ने बताया- ‘मानसिक बीमार’

अरविंद केजरीवाल को SC से बड़ा झटका, खारिज की ये याचिका

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -