अपराध के बढ़ते मामलों के बीच कभी-कभी कुछ घिनौनी वारदातें सामने आ जाती हैं। अब जो मामले सामने आया है वह उत्तर प्रदेश के बरेली का है जहाँ स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने के दोषी शख्स और अपराध में उसकी मदद करने वाली महिला स्वास्थ्यकर्मी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में मिली जानकारी के तहत कोर्ट ने दोषी युवक पर 55 हजार रुपये और दोषी महिला पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बताया जा रहा है एक शख्स ने इज्जत नगर थाने में शिकायत दी थी और अभिषेक शर्मा नाम के शख्स पर अपनी पोती के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा था। वहीं शिकायत में एक नर्सिंग होम में काम करने वाली सोनी नामक महिला पर इस अपराध में आरोपी का साथ देने का भी आरोप लगाया गया था। यह सब होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। बताया जा रहा है इस अपराध में नर्सिंग होम में काम करने वाली सोनी नामक महिला का हाथ है और वह उसी की बेटी संग दुष्कर्म करवाती थी।
सोनी ही नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाती थी और अपने दोस्त अभिषेक शर्मा के साथ एक कमरे में बंद कर देती थी। उसके बाद वह बच्ची के साथ बलात्कार करता था। इस मामले में अभिषेक और सोनी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा अदालत ने अभिषेक पर 55 हजार रुपये और सोनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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