मुंबई: मुंबई में मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने एक परिवार को 1.1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. दरअसल, वर्ष 2013 में मुंबई निवासी संतोष मोरे की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार की तरफ से ट्रिब्यूनल में मुआवजे के लिए क्लेम किया गया था.
वर्ष 2013 में एक डंपर ने पवई इलाके में संतोष मोरे को रौंद दिया था, जिसके बाद ड्राइवर वहां संतोष को बिना कोई मेडिकल सहायता दिए मौके से भाग गया था. हादसे के दो दिन बाद 12 फरवरी, 2013 में संतोष मोरे की जान चली गई थी. जब संतोष मोरे की मौत हुई तब उनके पीछे पत्नी रूपाली और दो पुत्रियां रह गई थीं, जिसमें से एक बेटी महज डेढ़ साल की थी. अब इतने लंबे चले इस मामले में ट्रिब्यूनल ने पाया है कि ड्राइवर ने संतोष मोरे की मेडिकल मदद नहीं की, जिसके चलते उसकी मौत हो गई.
संतोष मोरे एक अकाउंटेंट थे, जो अपनी बाइक से जा रहे थे, इसी बीच एक तेज रफ्तार वाले डंपर ने उन्हें टक्कर मारी और रौंद डाला. जिस कंपनी का वो डंपर था, उसकी तरफ से ट्रिब्यूनल में दावा किया गया कि संतोष मोरे तेज गति से बाइक चला रहा था, जिसके बाद वो टकरा कर गिर गया और उसकी जान चली गई. ट्रिब्यूनल ने अब 1.1 करोड़ रुपये के मुआवजे की घोषणा की है, इसमें से 29 लाख रुपये पत्नी रुपाली, 10 लाख रुपये संतोष मोरे की मां और बाकी पैसे दोनों बेटियों को दिए जाएंगे. इन रुपयों के कुछ हिस्सों को निवेश करने को कहा गया है.
शिपिंग कंट्रोल ऑफ इंडिया में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ किया ये काम
क़र्ज़ में डूबी कंपनियों के लिए वित्त मंत्री सीतारमण का बड़ा ऐलान, मिलेंगी ये राहत
डब्ल्यूएचओ के वैज्ञानिक ने कहा- यूके न्यू-कोरोनावायरस तनाव कई अन्य देशों में भी फ़ैल सकता है