रांची: आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 12 साल पुराने एक केस में गिरिडीह के ऑल झारखण्ड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सोमवार को एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी की कोर्ट मे आत्मसमर्पण किया। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया था।
वरिष्ठ वकील राधेश्याम गोस्वामी, राहुल गोस्वामी, वीणा कुमारी की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सांसद चौधरी को पांच पांच हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत पर मुक्त,करने का आदेश दिया है। बता दें कि वर्ष 2009 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान हजारीबाग जिले में आचार संहिता लागू थी। विभिन्न राजनितिक पार्टियों की तरफ से फूटपाथ दुकान एवं सरकारी स्थलों पर पार्टी का झंडा लगाया गया था।
तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी सदर हजारीबाग ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए हुए आजसू पार्टी केउम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (CPI) नेता भुवनेश्वर प्रसाद महतो , झारखंड विकास मोर्चा (JVM) नेता शिवलाल महतो, समाजवादी पार्टी (सपा) उम्मीदवार दिगंबर कुमार मेहता के खिलाफ हजारीबाग सदर थाने में FIR दर्ज की थी। जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई हो रही थी और अब सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने आत्मसमर्पण कर दिया है।
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