भोपाल: इन दिनों सभी राज्यों में लव जिहाद के मुद्दे को लेकर बातें हो रहीं हैं। वहीं UP में तो लव जिहाद पर कानून तक बन चुका है। ऐसे में अब मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार भी धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम में सख्त प्रावधान करने जा रही है। जी दरअसल सरकार ने इसमें एक और प्रावधान जोड़ दिया है और उसके तहत 2 या इससे अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा और 1 लाख का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। मिली जानकारी के मुताबिक़ इस प्रस्तावित बिल को लेकर बीते शनिवार को देर शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई।
इस बैठक में बिल के प्रावधानों को लेकर मंथन किया गया। वहीं इसके बाद CM ने इसे सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है। बताया जा रहा है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बात भी की और अपना पक्ष भी रखा। इस दौरान CM ने कहा कि, 'प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अब किसी को बहला-फुसलाकर, डरा-धमका कर शादी कर या षडयंत्र कर धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा। ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए तैयार किए जा रहे कानून में सख्त प्रावधान हैं।'
इसी के साथ यह भी कहा गया, 'लव जिहाद को रोकने के लिए लाए जा रहे धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 के ड्रॉफ्ट में संशोधन करके उसे और सख्त बनाया जा रहा है। लव जिहाद की शिकार पीड़ित महिला का यदि बच्चा पैदा हो जाता है तो दोनों को न केवल भरण-पोषण का अधिकार होगा, बल्कि पिता की संपत्ति में बच्चा उत्तराधिकारी बनेगा। केवल यही नहीं बल्कि ऐसे केस की शिकायत आने पर सब इंस्पेक्टर से नीचे के स्तर के अधिकारी जांच नहीं कर सकेंगे और सेशन कोर्ट में ही उसकी सुनवाई होगी।'
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