खरगोन: मध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन हिंसा के पीड़ितों की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए की रकम स्वीकृत की है। इसके साथ ही सरकार ने सांप्रदायिक दंगों में प्रभावित शख्स तथा परिवारों की सहायता के लिए संशोधित आदेश भी जारी किए। खरगोन में सांप्रदायिक दंगों में प्रभावित व्यक्तियों तथा परिवारों के लिए जिलाधिकारी ने 1 करोड़ रुपए की अनुगृह रकम स्वीकृत करने की मांग की थी। जिसे सरकार ने मंजूर किया है।
वहीं, सांप्रदायिक दंगों में मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए, चोटिल व्यक्तियों को 80 प्रतिशत से ज्यादा विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए, 40 से 60 फीसदी के बीच विकलांगता होने पर 59,100 रुपए तथा साधारण चोटिल होने पर चिकित्सक से परामर्श पर 25 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
वहीं, चल संपत्ति की हानि पर 6 हजार रुपए, स्थायी संपत्ति जैसे मकान, दुकान के पूर्ण नष्ट होने पर कच्चे मकान के लिए आकंलन के मुताबिक, अधिकतम 95 हजार 100 रुपए तथा पक्के मकान के लिए 95 हजार 100 रुपए, झुग्गी/झोपड़ी के लिए 6 हजार रुपए अधिकतम रुपए सहायता रकम दी जाएगी। वहीं, इंट्रीग्रेटेड एक्शन प्लान शहरों में पूर्ण नष्ट पक्का या कच्चा मकान के लिए अधिकतम 1 लाख 1 हजार 900 रुपए दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जीवोकोपार्जन के साधन जैसे वाहन, नाव, बैल आदि के नुकसान होने पर 12 हजार रुपए दिए जाएंगे।
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