MP सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब होटल, रेस्टारेंट में हुक्का पिलाया तो होगी 3 साल की जेल

MP सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब होटल, रेस्टारेंट में हुक्का पिलाया तो होगी 3 साल की जेल
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भोपाल: मध्य प्रदेश में होटल, रेस्टारेंट संचालकों पर कड़ी कार्रवाई होगी, जो हुक्का बार का संचालन करते पाए। इसको लेकर राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें हुक्का बार चलाने पर 3 वर्षों तक की सजा का प्रावधान और सजा के साथ 1 लाख तक का जुर्माना भी देना होगा। नए वर्ष के जश्न से पहले जारी नोटिफिकेशन में सब इंपेस्टर या उससे उच्च पद पर पदस्थ अफसर को कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

प्रदेश सरकार ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2023 लागू किया गया है। इस संशोधित अधिनियम के मुताबिक, आवासीय होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय,लोक मनोरंजन के ऐसे संस्थान जहां राज्य सरकार शासन द्वारा अधिसूचित किया जाएगा वहां हुक्का बार संचालित नहीं किया जाएंगे।

आपको बता दें कि राज्य सरकार सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2023 लाई थी, इसे अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के पश्चात् राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में अब नशे के खिलाफ यह अधिनियम देश में लागू हो गया है। अब राज्य में नशे के लिए हुक्का बार सहित कोई संचालित नहीं किए जाएंगे।दरअसल, नए साल के जश्न में नशे का कारोबार भी खूब फलता फूलता है। ऐसे में मध्य प्रदेश में नए वर्ष के जश्न से पहले ही मध्य प्रदेश सरकार एक्शन की तैयारी में दिखाई दे रही है। राजधानी भोपाल, इंदौर सहित राज्य के सभी बड़े शहरों में एक्शन की तैयारी की जा रही है। 

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