बाल श्रम मामले में MP सरकार का एक्शन, सोम डिस्टिलरीज का लाइसेंस किया सस्पेंड

बाल श्रम मामले में MP सरकार का एक्शन, सोम डिस्टिलरीज का लाइसेंस किया सस्पेंड
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भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा की गई छापेमारी के पश्चात् शराब फैक्ट्री सोम डिस्टिलरीज का लाइसेंस अगले 20 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है. इस फैक्ट्री से 58 बाल मजदूरों को रेस्क्यू गिया गया था, जिसमें 39 लड़के एवं 19 लड़कियां सम्मिलित थीं. NCPCR के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने अपनी टीम के साथ इस शराब फैक्ट्री में छापा मारकर इन बाल मजदूरों को वहां से छुड़ाया था.

लाइसेंस रद्द होने की कार्रवाई के पश्चात् सीएम मोहन यादव ने सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा 'अपराधी को सजा एवं पीड़ित को न्याय दिलाने में मध्य प्रदेश कभी पीछे नहीं रहेगा. मध्य प्रदेश वह प्रदेश है, जिसकी देश में मिसाल दी जाती है, ऐसे में यहां यदि कोई अपराध करेगा तो वह बख्शा नहीं जाएगा. रायसेन जिले में मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड ने नियमों को ताक पर रख कर बालश्रम का घोर अपराध किया है, इसलिए उसके लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है. इससे पहले इस मामले से जुड़े लापरवाह अफसरों को निलंबित किया जा चुका है. मध्य प्रदेश सरकार में जनसेवा और जनहित सर्वोपरि है, इसके साथ कभी कोई समझौता नहीं होगा'. बता दें कि प्रदेश सरकार इस मामले में लापरवाही बरतने के इल्जाम में 4 आबकारी अफसरों को पहले ही निलंबित कर चुकी है. सोम डिस्टलरीज में काम करने वाले बच्चों को बमुश्किल कोई मजदूरी दी जाती थी तथा उन्हें प्रतिदिन 12-14 घंटे काम करने के लिए स्कूल बस में ले जाया जाता था. 

रिपोर्ट में कहा गया है कि खतरनाक केमिकल एवं एल्कोहल के संपर्क में आने से कम से कम 58 बच्चों के हाथ 'गंभीर रूप से जले हुए और घायल' पाए गए. छापेमारी के पश्चात्, सोम डिस्टिलरीज के शेयरों में गिरावट आई. हालांकि, कंपनी ने दोष अपने एक विक्रेता पर मढ़ने की कोशिश की. एक्सचेंज फाइलिंग में भोपाल स्थित डिस्टिलर ने स्पष्ट किया कि फैक्ट्री एक गैर-सूचीबद्ध सहयोगी फर्म की है, सूचीबद्ध कंपनी की नहीं. डिस्टिलर हंटर बियर, पेंटागन व्हिस्की एवं अन्य मादक पेय का उत्पादन करता है. सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रुअरीज लिमिटेड के शेयर मंगलवार को 16 प्रतिशत तक गिर गए. सोम डिस्टिलरीज से 58 बच्चों को बचाने के कुछ दिनों बाद, NCPCR ने उन सभी की मेडिकल जांच कराने एवं वहां काम करने वाले कुछ लापता बच्चों के लिए प्रासंगिक कानूनों के तहत नई FIR की मांग की है. 

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