ग्वालियर: पति-पत्नी के विवाद में हाईकोर्ट ने अनोखा आदेश देकर सुर्खियां प्राप्त कर ली है। जी दरअसल हाईकोर्ट ने बच्चे को अपने पास रखकर पत्नी को घर से बाहर निकालने वाले पति को एक माह तक ससुराल में रहने का आदेश दिया है। यह आदेश जानने के बाद कई लोगों के होश उड़े हुए हैं। इस मामले में ससुराल वालों से भी कह दिया गया है कि, 'अपने दामाद का बेहतर ख्याल रखें। बेटी का घर बचेगा।' आप सभी को बता दें कि मुरैना निवासी पति ने 2 साल की बच्ची को अपने पास रख अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था। ऐसे में पत्नी ने बच्चे की कस्टडी पाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान पति पेश हुआ और तब हाईकोर्ट में पति ने पत्नी के आरोप को गलत बताते हुए कहा पत्नी खुद घर से चली गई।
इसके अलावा पति और पत्नी दोनों ने ससुराल वालों पर बदसलूकी का आरोप लगाया। यह सब देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा- 'पति एक महीने ससुराल में रहे, फिर सुनवाई होगी।' बताया जा रहा है ग्वालियर के सेवा नगर इलाके की रहने वाली गीता रजक की शादी मुरैना निवासी गणेश रजक से हुई थी। वहीं शादी के बाद सब कुछ ठीक चला और दोनों को एक बेटा हुआ। हालाँकि इस बीच स्थिति बिगड़ने लगी और कुछ समय पहले गीता को गणेश और उनके परिवार ने घर से निकाल दिया था और बेटे को अपने पास रखा था। वहीं जब पति ने बच्चा नहीं दिया तो गीता हाईकोर्ट चली गई।
ऐसे में पति गणेश ने हाईकोर्ट में कहा- गीता खुद घर छोड़ चुकी है। वह अपनी पत्नी को अपने पास रखना चाहता है। इस दौरान हाईकोर्ट ने पति-पत्नी की दलीलें सुनीं। हालाँकि सब कुछ सुनने के बाद आखिरकार हाई कोर्ट ने इस मामले में अनोखा आदेश दिया। हाईकोर्ट ने गणेश से कहा- 'बेटे को पत्नी के पास ले जाओ। एक महीने के लिए ससुराल जाओ, फिर हम मामले की सुनवाई करेंगे।'
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