लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अरशद उर्फ मोहसिन रजा के विरुद्ध गिरफ्तारी और कुर्की वारंट जारी हो गया है. ये कार्रवाई 30 साल पुराने मारपीट के एक मामले में एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट में उपस्थित न होने पर हुई है. इस मुकदमे में लंबे अरसे से मोहसिन रजा पेश नहीं हो रहे थे. जिस पर स्पेशल कोर्ट ने मोहसिन रजा को अदालत में पेश होने के लिए समन भी जारी किया गया था, लेकिन वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. जिस पर उनके खिलाफ स्पेशल कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की है.
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कोर्ट में पेश किए गए आरोपपत्र के अनुसार यह मामला 19 मई 1989 का है, लखनऊ के वजीरगंज क्षेत्र में ट्रक ड्राइवर लल्लन व मोहसिन आदि से मारपीट की गई थी. इस मामले में लल्लन ने वजीरगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप था कि जब वे अपना ट्रक लेकर छत्ते पुल की तरफ जा रहे थे, उसी समय अरशद उर्फ मोहसिन रजा ने अपने साथी अकबर उर्फ सज्जू के साथ साइकिल से आकर, ट्रक के सामने साइकिल खड़ी कर ट्रक रोक दिया और गाली गलौज करते हुए लल्लन को ट्रक से नीचे उतारा गया और उसकी पिटाई कर दी. इस मामले में 30 साल बाद अब जाकर आरोपितों के खिलाफ न्यायालय ने सख्त रुख अख्तियार किया है.
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वजीरगंज थाने में दर्ज मुकदमे की फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत होने के बाद मुकदमे की सुनवाई लखनऊ में ही चल रही थी, किन्तुमामला सामान्य मुकदमों की तरह ठन्डे बस्ते में पड़ा हुआ था. प्रयागराज में विशेष अदालत के गठन के बाद इस मामले को स्थानांतरित कर दिया गया था. मुकदमे की अगली सुनवाई 22 फरवरी को निर्धारित की गई है, इस मुकदमे पर सुनवाई स्पेशल अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी कर रहे हैं.
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