जबलपुर हाईकोर्ट ने सीएम शिवराज सिंह समेत 14 मंत्रियों को भेजा नोटिस

जबलपुर हाईकोर्ट ने सीएम शिवराज सिंह समेत 14 मंत्रियों को भेजा नोटिस
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एमपी में पॉलिटिक्स का तख्तापलट होने के पश्चात् कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए 14 पूर्व MLA को मंत्री बना दिया गया था। शिवराज सरकार के इसी निर्णय को लेकर जबलपुर उच्च न्यायालय में एक याचिका दर्ज की गई है। याचिका पर सुनवाई के पश्चात् उच्च न्यायालय ने ना केवल 14 मंत्रियों को बल्कि सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल तथा इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है।

छिंदवाड़ा की एडवोकेट आराधना भार्गव की तरफ से दर्ज की गई याचिका में कहा गया है कि एमपी में शिवराज सरकार ने संविधान के नियमों का गलत उपयोग किया है। कांग्रेस के 22 MLA अपने पद से इस्तीफा देकर भाजपा में सम्मिलित हुए, किन्तु जब शिवराज सरकार ने अपने केबिनेट का विस्तार किया तो इन्हीं पूर्व MLA में से 14 को मंत्री पद से नवाजा गया, जो की पुरे ढंग से असंवैधानिक है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि किसी गैर विधायक को मंत्री बनाने का निर्णय विषम हालातों में किया जाता है, किन्तु एमपी में शिवराज सरकार ने संविधान के नियम का गलत उपयोग किया तथा अपने पद से इस्तीफा देकर आए गैर पार्टी MLA को मंत्री बना दिया। जबलपुर उच्च न्यायालय ने याचिका में उठाए गए तर्कों को सुनने के पश्चात् सभी 14 मंत्रियों, सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल, चुनाव आयोग तथा विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी कर 14 दिसंबर तक जवाब हाजिर करने के निर्देश दिए हैं।

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