भोपाल: मध्य प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू में 1 जून से धीरे-धीरे रियायत देना आरम्भ होने जा रहा है। हाल ही में इस संबंध में गृह विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के अनुसार जिस जगह पर 5 फीसदी के कम कोरोना केस हैं वहां से अनलॉक शुरू होगा। इस आदेश में किराना दुकान, डेयरी, अन्य जरूरी सामान की दुकानें खुलने को लकेर छूट दे दी गई है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। इसी के साथ शादी विवाह में कुल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। लेकिन स्विमिंग पूल, सिनेमाघर जैसे स्थान नहीं खुलेंगे। वहीँ रेस्टोरेंट्स और खाने-पीने की सामग्री की होम डिलीवरी हो सकेगी।
यह समिति #Corona संक्रमण की स्थिति में सुधार के बाद स्कूलों से लेकर अलग-अलग क्षेत्र के शिक्षा संस्थान पुनः खोलने के बारे में सलाह मशविरा कर अपने सुझाव देगी। इसी आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।2/2#MPFightsCorona
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) May 28, 2021
इसके अलावा कुछ पाबंदियों के साथ मंदिरों, मस्जिदों समेत सभी धार्मिक स्थलों को भी खोलने का फैसला लिया गया है। जी दरअसल मंदिर और अन्य धर्मस्थलों में एक बार में 4 लोग ही प्रवेश कर सकेंगे और 6 से ज्यादा लोगों के एक जगह रुकने पर प्रतिबंध रहेगा। हाल ही में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि निर्माण कार्य और अन्य कारोबारी गतिविधियों को 1 जून से शुरू किया जाएगा।
MP में 1 जून से सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज कुछ हद तक सामान्य हो सकेगा। वहीँ स्कूल व कॉलेज खोलने के बारे में उन्होंने कहा कि ''शिक्षण संस्थान अनलॉक करने की प्रक्रिया के लिए एक मंत्री समूह बनाया गया है। जो इस पर गहन मंथन करेगा। यह समिति कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार के बाद स्कूलों से लेकर अलग-अलग क्षेत्र के शिक्षा संस्थान फिर खोलने के बारे में सलाह मशविरा कर अपने सुझाव देगी। इसी आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।''
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