नई दिल्ली: हालही में खबर आई है कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशो का पालन एमपीसीए को करना होगा. यह आदेश हाई कोर्ट इंदौर बेंच ने एमपीसीए के पांच वरिष्ठ सदस्यों द्वारा लगाई गई याचिका की सुनवाई के बाद दिया.
बताया जा रहा है कि जस्टिस एससी शर्मा की कोर्ट ने यह फैसला, कमेटी की सिफारिशें नहीं मानने को लेकर छह महीने पहले एमपीसीए के खिलाफ याचिका दायर की थी. वही इस मुद्दे पर उनके वकील ने बताया कि एमपीसीए ने सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चलाने और उसके द्वारा रिकॉल याचिका दायर किए जाने की दलील दी थी. जिसे हाई कोर्ट ने नामंजूरी देते हुए एसोसिएशन को कमेटी की सिफारिशें मानने के आदेश दिए
जिसके बाद डॉ. पालीवाल ने कहा कि, अब हम एसोसिएशन को हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी भेजने के साथ पत्र लिखेंगे, और ईओजीएम बुलवाये जाने की मांग करंगे जिससे की एसोसिएशन के बदलाव को लेकर कमेटी से बात की जा सके
बांग्लादेश की आधी टीम पवेलियन पहुंची, शतक बनाने से चूके शाकिब
INDvsBAN: रहाणे की बल्लेबाजी पर बोले विराट
मेहदी हसन मिराज : विराट से काफी कुछ सीखा