मुख़्तार अंसारी को 7 साल की जेल.., जेलर पर पिस्तौल तानकर दी थी हत्या की धमकी

मुख़्तार अंसारी को 7 साल की जेल.., जेलर पर पिस्तौल तानकर दी थी हत्या की धमकी
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लखनऊ: बाहुबली मुख्तार अंसारी को 19 वर्ष पुराने एक मामले में 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से कई बार MLA रह चुके अंसारी पर आरोप था कि उसने वर्ष 2003 में एक जेलर से गाली-गलौच की और उनके ऊपर पिस्तौल तानकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। मुख़्तार ने जेलर एसके अवस्थी को कहा था- ‘आज जेल से बाहर निकलो, तुमको मरवा दूँगा’। 

उल्लेखनीय है कि इस पूरे मामले में पहले लोअर कोर्ट ने मुख़्तार अंसारी को बरी कर दिया था। हालाँकि बाद में राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने मामले को सुना और इस पुराने मुक़दमे पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख़्तार को IPC की धारा 253, 504, 506 के तहत ठहराया। अदालत ने मुख्तार अंसारी को धारा 353 के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। धारा 504 के तहत उसे दो वर्ष की सजा दी गई, 2000 रुपए जुर्माना लगाया गया। इसके साथ IPC की धारा 506 के तहत मुख़्तार को 7 वर्ष की सजा व 25000 का फाइन लगाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, ये सारी धाराओं में मिली सजाएँ मुख़्तार पर एक साथ चलेंगी।

वर्ष 2003 में लखनऊ की जिला कारागर में बंद मुख्तार अंसारी से कुछ लोग मिलने आए थे, उस वक़्त एस के अवस्थी वहीं तैनात थे। अपनी ड्यूटी निभाते हुए अवस्थी ने सबकी चेकिंग करवाई और उन्हें अंसारी से मिलने को इंकार कर दिया। अंसारी इस बात पर भड़का। उसने अपने सहयोगी की बंदूक निकाली, जेलर को गाली दी, उन पर रिवॉल्वर तानकर कहा कि, 'आज तुम जेल से बाहर निकलो तुम्हें मरवा दूँगा।'

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