सांसद बने रहेंगे मुख़्तार अंसारी के भाई अफजाल, गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा को HC ने कर दिया रद्द

सांसद बने रहेंगे मुख़्तार अंसारी के भाई अफजाल, गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा को HC ने कर दिया रद्द
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लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज सोमवार (29 जुलाई) को गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद अफजाल अंसारी को भाजपा के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में चार साल की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पलटने के बाद अब अंसारी गाजीपुर से लोकसभा सांसद बने रहेंगे। 

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने 4 जुलाई को अंसारी की अपील पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।  मृतक गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से संबंधित अपहरण और हत्या मामले में पिछले साल गाजीपुर की एक एमपी-एमएलए अदालत ने दोषी करार दिया था और चार साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी लगाया था।

यदि उच्च न्यायालय ने स्थानीय अदालत के आदेश को बरकरार रखा होता, तो अंसारी को अपनी लोकसभा सीट छोड़नी पड़ती। अफजाल अंसारी ने सजा रद्द करने की अपील दायर की थी। वहीं, राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष कुमार राय ने सजा बढ़ाने की अपील दायर की थी। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के भाई हैं, जिनकी हाल ही में यूपी जेल में मौत हो गई थी। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में उनका मुकाबला भाजपा के पारस नाथ राय और बसपा के उमेश कुमार सिंह से था। अंसारी ने पारस नाथ राय के खिलाफ 1,24,861 मतों के अंतर से जीत हासिल की।

​​कृष्णानंद राय गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से विधायक थे। 29 नवंबर 2005 को गाजीपुर के उस्सरचट्टी इलाके में एक संकरी पुलिया पर उनके काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया था । विधायक सियाड़ी इलाके में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद अपने घर वापस जा रहे थे। राय को छह अन्य लोगों के साथ एके-47 राइफलों से लैस हमलावरों के एक समूह ने गोलियों से भून दिया था। 

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