नई दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को शीर्ष अदालत ने राहत दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को आदेश दिया है कि चार सप्ताह में दस्तावेज अदालत में दायर करें. बता दें कि गत सुनवाई में शीर्ष अदालत ने मुलायम और अखिलेश के खिलाफ याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा था.
मुलायम सिंह ने शीर्ष अदालत में हलफनामा दाखिल करते हुए दावा किया था कि सीबीआई की प्राथमिक जांच में क्लीन चिट दी जा चुकी है. हालांकि, मुलायम सिंह ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया था, उसे फर्जी बताकर सीबीआई 2009 में ही प्राथमिकी दर्ज की थी. गत सुनवाई में शीर्ष अदालत ने मुलायम और अखिलेश के खिलाफ याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा था.
मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजनीतिक कार्यकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की अर्जी पर नोटिस जारी किया था. दरअसल, याचिका में सीबीआई को अदालत में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने के लिए कहा गया है. आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने 2005 में शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर सीबीआई को मुलायम, अखिलेश, उनकी पत्नी डिंपल यादव और प्रतीक यादव के विरुद्ध भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश देने की मांग की थी.
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