मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने आज यानी सोमवार को भाजपा नेता किरीट सोमैया (BJP MP Kirit Somaiya) की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि शिकायत पर शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। आप सभी को बता दें कि सेवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिछले महीने संजय राउत के खिलाफ समन जारी कर उन्हें चार जुलाई को कोर्ट में पेश होने को कहा था। हालाँकि उसके बाद आज न तो संजय राउत कोर्ट आए और ना ही उनके वकील अदालत में पहुंचे।
इस मामले में मेधा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा, 'हमने संजय राउत के खिलाफ वारंट जारी करने के लिए एक आवेदन किया। जिसे अदालत ने अनुमति दे दी।' वहीं दूसरी तरफ अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 18 जुलाई दी है। हालाँकि इससे पहले, मजिस्ट्रेट ने समन जारी करते हुए कहा था कि रिकॉर्ड पर पेश किए गए दस्तावेजों और वीडियो क्लिप से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया है, ताकि इसे जनता द्वारा बड़े पैमाने पर देखा जा सके और लोगों द्वारा समाचार पत्रों में पढ़ा जा सके।
इस मामले में कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता ने प्रथम दृष्टया यह भी साबित कर दिया कि आरोपी संजय राउत ने जो शब्द कहे थे, उससे शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। आप सभी को बता दें कि मेधा सोमैया ने अधिवक्ता गुप्ता और लक्ष्मण कनाल के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में दावा किया कि संजय राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रख रखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए निराधार और पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए है। केवल यही नहीं बल्कि उन्होंने अदालत से उनके खिलाफ मानहानि के आरोप में कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया था, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत परिभाषित किया गया है।
और कितने कन्हैयालाल ? कट्टरपंथियों की धमकी के चलते घर से बाहर नहीं निकल रहे लोग।।
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सब कुछ खत्म होने के बाद।।।आखिर फिर कोर्ट क्यों पहुंची एम्बर हर्ड