मुंबई: मुंबई में एक स्पेशल कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत एक 65 साल के शख्स को अपनी बेटी और नाबालिग नातिन के साथ दुष्कर्म करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. पीड़ित महिला ने कोर्ट के सामने अपने बयान में कहा कि जब वह 15 वर्ष की थी, तब से उसके पिता उसका यौन उत्पीड़न कर रहे थे.
महिला ने बताया कि वह अपनी शादी के बाद भी अपने माता-पिता के साथ ही रह रही थी. महिला ने बताया कि उसके पिता ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसने किसी से भी इसके बारे में बताया तो वह उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा. महिला के मुताबिक, वह अपनी मां के साथ घर का काम करती थी, जबकि उसके पिता, भाई और पति चित्रकार थे. महिला ने कोर्ट को यह भी बताया कि उसने इस यौन उत्पीड़न के संबंध में अपने एक पड़ोसी को बताया था, जिसकी बाद में मौत हो गई थी, इसके बाद उसने इस संबंध में किसी और को नहीं बताया.
इसके साथ ही महिला ने बताया कि साल 2017 में एक दिन उसकी बेटी जो दूसरी कक्षा में पढ़ती थी, ने उसे बताया कि नाना रात में जब उसके साथ सोते हैं, तो उसके साथ गन्दी हरकत करते हैं. बेटी से यह बात सुनने के बाद महिला तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने पिता के खिलाफ केस दर्ज करा दिया.
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