मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को समन भेजा है. अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमाल की याचिका पर संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया है. वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक रैली में 'चौकीदार चोर है' का नारा दिया था, जिसके बाद भाजपा नेता ने अदालत का रुख किया था.
भाजपा कार्यकर्ता महेश ने कहा कि, 'पीएम नरेंद्र मोदी को चोर कहना गलत है. हमारे देश को लेकर लोग क्या सोचेंगे. महेश ने कहा कि जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए 'कमांडर इन थीफ' के नाम से ट्वीट किया था, तब भी उन्हें दुख पहुंचा था. भाजपा कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के भाषण की कई सीडी और न्यूज पेपर कटी भी अदालत में दस्तावेज के रूप में पेश किया है. अदालत में दिए गए आवेदन में भाजपा कार्यकर्ता महेश ने कहा है कि पीएम मोदी को लाइव टीवी स्ट्रीमिंग के दौरान 'कमांडर इन थीफ' कहा है.
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का यह भाषण कई न्यूज चैनलों और अखबारों में भी प्रकाशित हुआ. इसलिए प्रार्थी महेश मानहानि का मुकदमा दर्ज कराना चाहता है. इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि कोर्ट कहती है कि पार्टी का सदस्य होने के नाते शिकायतकर्ता कोर्ट में अपील दायर करने का अधिकारी है.
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