मुंबई: मुंबई पुलिस की तरफ से बीते दिनों किए गए टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (TRP) घोटाले के खुलासे को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होनी है. कोर्ट में सुनवाई से पहले मुंबई पुलिस की तरफ से एफिडेविट दायर किया गया है. जिसमें रिपब्लिक टीवी की तरफ से दाखिल की गई याचिका का विरोध किया गया है.
मुंबई पुलिस ने अपने हलफनामे में इस याचिका को कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल बताया है, इसके साथ ही इसे जुर्माने के साथ खारिज करने की मांग की. एफिडेविट में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी अपराध में आरोपी इस तरह एजेंसी के काम में बाधा नहीं डाल सकता है. इसके अलावा मुंबई पुलिस ने कहा है कि आरोपी ये निर्धारित नहीं कर सकता है कि किसी मामले में जांच किस तरह होगी. मुंबई पुलिस का दावा है कि TRP स्कैम की जांच में अन्य चैनल सहयोग कर रहे हैं, केवल एक चैनल को ही समस्या हो रही है. अपने एफिडेविट में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी की आधिकारिक प्रेस रिलीज़ को भी लगाया है.
मुंबई पुलिस का कहना है कि अभी केस की जांच शुरुआती दौर में है, ऐसे में शुरू में ही इसे सीबीआई को नहीं सौंपा जा सकता है. इसमें शीर्ष अदालत के ही पुराने फैसलों का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि असाधारण मामलों में ही CBI की जांच होनी चाहिए.
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