मालेगांव ब्लास्ट मामला: भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा को अदालत से बड़ा झटका

मालेगांव ब्लास्ट मामला: भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा को अदालत से बड़ा झटका
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भोपाल: भोपाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को गुरुवार को मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. स्पेशल एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर की उस अर्जी को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने सप्ताह में एक दिन अदालत आने के आदेश से हमेशा के लिए छूट देने की गुजारिश की थी. प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी दलील में कहा कि वह अब सांसद बन गई हैं और प्रतिदिन उन्हें सदन में जाना पड़ता है, लिहाजा उन्हें सप्ताह में एक दिन अदालत में पेश होने के आदेश से हमेशा के लिए रियायत दी जाए. 

अदालत ने उनकी इस गुजारिश को नहीं माना और याचिका खारिज कर दी. 2008 मालेगांव धमाके की आरोपी और भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अदालत को बताया है कि उन्हें धमाके के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी. अदालत ने साध्वी से हफ्ते एक बार अदालत में पेश होने के लिए कहा था. न्यायमूर्ति वीएस पाडलकर ने साध्वी और इस मामले में अन्य आरोपी सुधाकर द्विवेदी से कई हैरान करने वाले सवाल किए.

न्यायमूर्ति ने साध्वी से सवाल किया कि अब तक इस मामले में कितने गवाहों को हटाया गया है तो उन्होंने ना में जवाब दिया. इसके बाद जज ने पूछा कि क्या सितंबर 2008 में मालेगांव में हुए धमाकों के बारे में उन्हें जानकारी थी, तो साध्वी ने कहा कि, ''मुझे जानकारी नहीं है. यही जवाब सुधाकर द्विवेदी ने भी दिया.'' आपको बता दें कि 23 मई को आए लोकसभा परिणाम में प्रज्ञा ने भोपाल से भारी मतों से जीत दर्ज की है. उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को करारी शिकस्त दी थी.

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