शाजापुर: मध्य प्रदेश के शाजापुर में मुस्लिम भीड़ ने उन हिंदू कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया, जो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर के अभिषेक के लिए निमंत्रण के अक्षत बांट रहे थे। जैसे ही हिंदू कार्यकर्ता अक्षत बांटने के लिए मस्जिद के पास के एक इलाके में पहुंचे, एक इस्लामी भीड़ ने उन पर पथराव करन शुरू कर दिया।
रिपोर्ट के अनुसार, 8 जनवरी 2024 को शाजापुर शहर के सोमवारिया क्षेत्र में अक्षत वितरण कार्यक्रम हो रहा था। शाम को श्री राम फेरी की योजना बनाई गई थी। इस आयोजन में कई हिंदू कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। यात्रा के दौरान श्री राम के जयकारे बजाए गए। हालाँकि, जैसे ही यात्रा हररायपुर क्षेत्र में मस्जिद के पास पहुंची, उस पर हमला कर दिया गया। यात्रा के दौरान जैसे ही हिंदू कार्यकर्ता मस्जिद के पास पहुंचे, मुस्लिम भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में कई हिंदू कार्यकर्ता घायल हो गए।
MP शाजापुर में श्री राम कलश और अक्षत यात्रा पर पथराव, पत्थर लगने से घायल हुए यात्री गाड़ियों में तोड़फोड़, दस से ज़्यादा लोग गिरफ़्तार, बुलडोज़र कारवाई की माँग
— It's Me Pandey (@Itspandey09) January 9, 2024
ये कौन लोग है है असुर बनकर राम काज में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं ?@DrMohanYadav51 @BJP4MP pic.twitter.com/ODSXzp3esl
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो, भीड़ ने शहर के इस इलाके में निकलने वाली श्रीराम की शोभा यात्रा पर आपत्ति जताई थी। लेकिन, हिंदुओं ने जुलूस जारी रखा, जिसके बाद भीड़ ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। कार्यकर्ताओं का दावा है कि इस हमले के दौरान इमारतों की छतों से पत्थर फेंके गए। पथराव में मुस्लिम परिवारों की महिलाएं भी शामिल थीं। कुछ मुस्लिम युवकों ने दौड़कर हिन्दू कार्यकर्ताओं पर भी तलवार से हमला किया।
शाजापुर शहर कोतवाल ब्रिजेश मिश्रा ने बताया है कि, फ़िलहाल शहर में शांति है और स्थिति की जानकारी लेने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। इस्लामी भीड़ से जुड़े 24 व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। अन्य 20 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। अधिकांश आरोपी अभी भी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। वहीं, हमले से नाराज हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और उन घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की, जहां से पथराव हुआ था। मामले में IPC की धारा 147, 148, 149, 323, 294, 506, 336, 298, 295A और 153A के तहत FIR दर्ज की गई है।
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