कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मुस्लिम महिला (अधिकार और विवाह का संरक्षण) विधेयक पेश किया, विधेयक का मुस्लिम महिलाओं ने स्वागत किया है. आगरा की रहने वाली फैजा खान, जोकि खुद तीन तलाक की पीड़िता हैं, ने सदन में इस बिल को रखा जा रहा है, इस बात को लेकर वे बहुत खुश हैं. प्रधानमंत्री मोदी की पहल रंग ला रही है. फैजा खान ने कहा, 'सच में आज का दिन हम मुस्लिम महिलाओं के लिए बकरीद या ईद से भी बड़ा है. 'कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ट्रिपल तलाक बिल पारित कराने को भाजपा ने कमर कस ली है.
इसलिए सभी भाजपा सांसदों का संसद में विधेयक को पारित कराने के लिए उपस्थित रहना अनिवार्य है. इससे पहले, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने सभी विपक्षी पार्टियों को विधेयक पारित करवाने में मदद करने का आग्रह किया था. आज सुबह संसद में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मुस्लिम महिला (अधिकार और विवाह का संरक्षण) विधेयक पेश किया, जिसमें विवाहित मुस्लिम महिलाओं को अधिकार की रक्षा और किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को शब्दों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या अन्य किसी तरीके से तलाक देने पर पाबंदी लगाई जाएगी.
विधेयक में तत्काल तीन तलाक को दंडात्मक श्रेणी में रखा गया है और इसे संवैधानिक नैतिकता और लैगिंक समानता के विरुद्ध बताया गया है. विधेयक में ऐसा करने वालों के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है. सजा को बढ़ाकर तीन साल तक किया जा सकता है.
तीन तलाक कानून गरिमा और सम्मान का रक्षक -रविशंकर प्रसाद