कोलकाता: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के कुलतली में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी मुस्तकिन सरदार को मौत की सजा सुनाई है। यह फैसला बारुईपुर पॉक्सो कोर्ट ने 62 दिनों के भीतर सुनाया। शुक्रवार को दो घंटे की सुनवाई के बाद जज ने यह सजा तय की। इससे पहले, गुरुवार को आरोपी को दोषी ठहराया गया था।
घटना पिछले अक्टूबर की है, जब 4 अक्टूबर की रात को लड़की लापता हो गई थी। अगले दिन पुलिस ने उसका शव बरामद किया और मुस्तकिन को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन हुआ, जिसने 23 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की। गवाही की प्रक्रिया 6 दिन बाद शुरू हुई और 5 दिसंबर को कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि यह अपराध जघन्य है, इसलिए मौत की सजा दी जा रही है। सुनवाई के दौरान आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसे फंसाया गया है।
इस फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य की इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी जल्दी न्याय मिला है। उन्होंने पुलिस और अभियोजन टीम की सराहना की और कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी और न्याय की प्रक्रिया में तेजी सुनिश्चित करेगी। यह मामला राज्य में न्याय व्यवस्था की तेजी का उदाहरण बन गया है, जहां सिर्फ दो महीने के भीतर दोषी को सजा दी गई।