लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में 11 वर्षीय मुस्लिम लड़की के अपहरण और बलात्कार के कुछ दिनों बाद, सोशल मीडिया पर कुछ इस्लामवादियों ने इस जघन्य अपराध के लिए हिंदू समुदाय को झूठा दोषी ठहराया। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो साझा किया और आरोप लगाया कि तीन हिंदू दरिंदों ने कम नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ बलात्कार किया। लोकप्रिय OSINT हैंडल 'डी-इंटेंट डेटा' ने शनिवार (4 मई) को स्क्रीनशॉट संकलित किए, जिसमें इस्लामवादियों को यह दावा करते देखा गया कि हिंदुओं ने 11 वर्षीय मुस्लिम लड़की के साथ बलात्कार किया।
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— D-Intent Data (@dintentdata) May 3, 2024
ANALYSIS: Misleading
FACT: A sensitive video of a rape victim is being circulated claiming that an 11-Year-old Muslim girl was kidnapped and gang-raped by three Hindu men in Baghpat, UP. The fact is that the police have arrested one accused named Nadeem S/O Younis (1/3) pic.twitter.com/gH1hmfGKCS
फर्जी खबरें फैलाते समय, इस्लामवादियों ने हिंदू समुदाय को अमानवीय नाम दिए। एक हक अली ने यहां तक दावा किया कि हिंदू देवता बलात्कारी हैं। हालांकि, सोशल मीडिया के फर्जी दावों के विपरीत, अपराधी नदीम नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति है। शुक्रवार (3 मई) को सर्कल ऑफिसर (बड़ौत/बागपत) सविरत्न गौतम ने कहा कि, “27 अप्रैल को, हमें सूचना मिली कि असारा गांव से एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया है, जो रमाला पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम पीड़िता को सुरक्षित बरामद करने में सफल रहे।”
पुलिस ने बताया कि, पीड़िता के मुताबिक, गांव के ही एक शख्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ रेप किया। हमने सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।” जब बागपत पुलिस ने एक लिखित बयान जारी किया, तो यह पता चला कि अपराधी नदीम नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति था। बागपत पुलिस ने बताया कि, ''आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 27.04.2024 को थाना रमाला पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम असारा से एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया है। इस संबंध में तुरंत रामला थाने में मामला दर्ज किया गया और उसी शाम पुलिस टीम ने नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया।''
#baghpatpolice
— Baghpat Police (@baghpatpolice) May 3, 2024
थाना रमाला क्षेत्र के ग्राम असारा में एक नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के सम्बन्ध में- @Uppolice pic.twitter.com/LNPQZv4jY9
पुलिस ने बताया है कि, “नाबालिग लड़की का बयान CRPC की धारा 161 के तहत लिया गया और पीड़िता का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया। माननीय न्यायालय में धारा 164 CRPC के तहत उसका बयान दर्ज कराने के बाद उसे सुरक्षित उसके परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़की के बयानों के आधार पर सीआरपीसी की धारा 161/164 के तहत आरोपी नदीम (यूनुस का बेटा) को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें निष्कर्ष निकाला गया, "प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है।"
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