लखनऊ: उत्त रप्रदेश की हापुड़ पुलिस ने हाल में लव जिहाद के मामले में आरोपी वसीम मलिक को पकड़ा है। वसीम ने मुंबई की एक विधवा महिला को अपना फर्जी नाम राहुल बताते हुए बातों में फँसाया, फिर बलात्कार करके उसकी वीडियो बनाई और उसके बाद मस्जिद में ले जाकर उसे जबरन इस्लाम में दाखिल करवा दिया।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, विधवा महिला इंस्टाग्राम के जरिए वसीम मलिक के संपर्क में आई थी। वहाँ वसीम ने महिला को अपना नाम राहुल बताई, और बातचीत शुरू की। उसकी इंस्टा आईडी ब्लैक कमांडो नाम से थी, इसलिए महिला उसका असली नाम नहीं जान सकी। महिला की वसीम से जब बातचीत आगे बढ़ी, तो वो उसपर भरोसा करके मिलने के लिए बाबूगढ़ पहुँच गई। यहाँ वसीम विधवा महिला को एक होटल लेकर गया, फिर उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया। बेसुध हो जाने पर वसीम ने पीड़िता का रेप किय़ा और वीडियो बना लिया। फिर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर वो उसे दिल्ली ले आया। यहाँ उसने अपने कुछ परिचितों की मदद से दिल्ली के जामा मस्जिद में महिला को इस्लाम कबूल करवाया और बाद में एक मौलवी के सामने उससे निकाह कर लिया।
#HapurPolice द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बाबूगढ़ पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 224/2024 धारा 328,376,506,420 भादवि व 3/4 उ0प्र0 धर्म परिवर्तन अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। pic.twitter.com/YWoviR6Uka
— HAPUR POLICE (@hapurpolice) July 22, 2024
वसीम की असलियत पता चलने के बाद उसके चंगुल से छूटते ही, महिला ने पुलिस में केस दर्ज कराया। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह पश्चिमी महाराष्ट्रम के अन्ना मुकादम क्षेत्र की निवासी है। विधवा महिला ने बताया कि उनके पति का निधन वर्ष 2015 में हो गया था। उस वक़्त वो सात महीने की गर्भवती थी। बाद में उसे बेटी हुई। माँ-बेटी दोनों साथ रहते थे, मगर कुछ वर्ष पूर्व वसीम से मिलने के बाद सब बदल गया। धर्मांतरण के बाद उसका नाम आयशा करवा दिया गया। इसके बाद वसीम उसे डरा धमकाकर गौतम बुद्ध नगर के बरौला में रहने लगा। उसने पीड़िता की बेटी को मुस्लिम बनाने के लिए दबाव डाला। पीड़िता के अनुसार, आरोपित अब तक उसे वीडियो की धमकी देकर और डरा धमकाकर 3 लाख रुपए ऐंठ चुका है। मामले में पीड़िता ने थाने में शिकायत दी, जिसके बाद आरोपित के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया। हापुड़ पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ IPC की धारा 328, 376,506,420 के तहत केस दर्ज है। इसके अलावा उसपर उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन अधिनियम से सम्बन्धित धारा भी जोड़ी गई है।
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