ठाकुरद्वारा : उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में आरोप -प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं. ऐसे ही एक मामले में नगर पालिका चुनाव में तीसरी बार खड़े हुए इरफान सैफी को चुनाव मैदान से बाहर करने के लिए शराफत हुसैन ने आपराधिक रिकार्ड होने की दलील देकर नामांकन पत्र निरस्त करने की मांग की थी. लेकिन उसके मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि इरफ़ान को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी.
उल्लेखनीय है कि इस मामले में इरफान ने अपने वकील के जरिए निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखा. उन्होंने बचाव में दलील दी कि आपत्ति इरफान सैफी के नाम से लगाई गई है, जबकि उनका नामांकन मोहम्मद इरफान के नाम से दाखिल किया गया है.दूसरी दलील यह दी कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, न ही अदालत से सजायाफता हैं.
बता दें कि इसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने कोतवाली से इरफान सैफी के संबंध में रिपोर्ट मंगाकर सही तथ्यों की जाँच की. पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने आपत्ति को बेबुनियाद मानकर खारिज कर दिया और इरफान सैफी चुनाव लड़ने के योग्य पाए गए. यदि पुलिस रिपोर्ट उनके पक्ष में नहीं होती तो वे चुनाव नहीं लड़ सकते थे.
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