नई दिल्ली: दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली कराने से सम्बंधित याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायलय से गांधी परिवार को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने गाँधी परिवार को दो हफ्तों के भीतर हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश जारी किया है. दरअसल, एजेएल ने दिल्ली उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर नेशनल हाउस हाउस की लीज रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी.
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इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायलय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 22 नवंबर को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था. 22 नवंबर 2018 को नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग की लीज़ अवधि खत्म करने के केंद्र सरकार के निर्णय को लेकर एजेएल (AJL) की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायलय ने सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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उल्लेखनीय है कि शहरी विकास मंत्रालय ने 30 अक्टूबर को आदेश जारी करते हुए एजेएल को 15 नवंबर तक यह परिसर खाली करने के लिए कहा था. साथ ही परिसर खाली न करने पर केंद्र सरकार ने कंपनी को कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी थी, इस आदेश में कहा गया था कि पिछले 10 साल से परिसर में कोई भी प्रेस संचालित नहीं हो रही है. लीज के नियमों का अतिक्रमण करते हुए इस इमारत का कॉमर्शियल उपयोग किया जा रहा है.
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