नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड टैक्स केस में शीर्ष अदालत में सोनिया राहुल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई टल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2011-12 में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और आॅस्कर फर्नेंडीस के टैक्स असेसमेंट को जारी रखने के लिए आयकर विभाग को अनुमति दे दी है. अदालत ने कहा है कि मामले की अगली सुनवाई तक कोई आॅडर्र पास नहीं होगा, वहीं मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2019 को की जाएगी.
शेयर बाजार: मामूली गिरावट के साथ खुला बाजार, बढ़त की उम्मीद बरक़रार
इससे पहले 13 नवंबर को मामले की सुनवाई की गई थी. इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया था. कोर्ट ने आयकर विभाग की ओर से उन्हें जारी किए गए नोटिस पर रोक लगाने से साफ इन्कार कर दिया था. हालांकि, कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने के लिए हामी भर दी थी. जिसके बाद से नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. इससे पहले 10 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 2011-12 के टैक्स आकलन के मामले की दोबारा जांच किए जाने के मसले में दोनों नेताओं को राहत देने से साफ मना कर दिया था.
पेट्रोल-डीजल : लगातार 13वें दिन घटी कीमतें, जानिये आज के दाम
आपको बता दें कि हाई कोर्ट के इस निर्णय को दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, दोनों ने नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया से जुड़े टैक्स एसेसमेंट की दोबारा जांच के आयकर विभाग के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी. गौरतलब है कि राहुल और सोनिया के खिलाफ आयकर जांच का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था.
खबरें और भी:-
31,700 करोड़ रुपये में बिका हॉरलिक्स, भारतीय कंज्यूमर बाजार की अब तक की सबसे बड़ी डील
मुंबई: गोरेगांव के पास जंगल में लगी अचानक आग
गोएयर एयरलाइन का धमाका, अब हजार रुपये से भी कम कीमत में ले सकते है सवाई सफर का मजा