नई दिल्ली : हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एसोसिएटिड जर्नल लिमिटेड की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें 30 अक्टूबर को भूमि और विकास प्राधिकरण के हाउस खाली करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। केंद्र सरकार ने अपने हाउस खाली करने के आदेश में नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक द्वारा लीज की शर्तों का उल्लंघन करने का उल्लेख किया था। सूत्रों कि माने तो कांग्रेस इस मामले में अपील दायर करेगी।
जानकारी के लिए बता दे शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के उस आदेश के खिलाफ नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एजेएल की अपील खारिज कर दी जिसमें उसे दिल्ली के आईटीओ स्थित परिसर को खाली करने के लिए कहा गया था। उच्च न्यायालय ने परिसर को खाली करने के लिए एजेएल को दो सप्ताह का समय दिया था।
15 नवंबर तक खाली करने के दिए थे निर्देश
हाईकोर्ट ने हेराल्ड हाउस खाली करने के मामले में केंद्र सरकार व नेशनल हेराल्ड प्रकाशन समूह एजेएल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र ने लीज की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए हेराल्ड हाउस 15 नवंबर तक खाली करने का निर्देश दिया था। एजेएल ने 12 नवंबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी।
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