अपनी मांगों को लेकर तेलंगाना में राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी अडे हुए हैं. राज्य सरकार के जरिये जारी की गई आखिरी तारीख देने के बाद भी कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल जारी रखी. इसके बाद इस पूरे मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय का फैसला आया है. अब इस पूरे मामले पर तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से इस विषय पर चर्चा करने का आदेश दिया है.
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गुरुवार को कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश देते हुए कहा कि एक महीने की लंबी हड़ताल को सुलझाने के लिए तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (TSRTC) के साथ राज्य सरकार विचार-विमर्श करके इसका समाधान निकाले. अदालत ने इससे पहले सरकार के प्रस्तुत करने में निगम के बारे में जानकारी के बेमेल पर नाराजगी व्यक्त की और 11 नवंबर को सुनवाई करने के लिए मामले को बढ़ाया था.
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अपने बयान में टीएसआरटीसी कर्मचारी यूनियनों की संयुक्त एक्शन कमेटी अश्वमाता रेड्डी ने कहा कि आज तेलंगाना सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उच्च न्यायालय में आए और अदालत ने कहा कि आरटीसी कर्मचारियों के मामले में अधिकारियों ने जो हलफनामा दायर किया है वह फर्जी है. अदालत ने यह भी जांच की कि कौन सी रिपोर्ट को सही माना जाना चाहिए. अदालत ने अधिकारियों से 11 नवंबर से पहले आरटीसी कर्मचारियों के मुद्दे को हल करने की बात कही है.
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