भारतीय राजनीती में इस समय जम्मू और कश्मीर को लेकर गहरी चर्चा चल रही है अनुच्छेद 370 को खत्म करने लिए अनुच्छेद 370 का ही प्रयोग किया गया. अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बजाए, सरकार ने इसी अनुच्छेद के खंड तीन द्वारा राष्ट्रपति को दी गई शक्ति का उपयोग करके इसे निष्क्रिय कर दिया. आइए जानते है पूरी जानकारी विस्तार से
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अनुच्छेद 370 (3) राष्ट्रपति को जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा किसी भी वक्त निष्क्रिय करने का अधिकार देता है. अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, उसे पूरा करने के लिए इस प्रावधान का उपयोग किया गया और राष्ट्रपति आदेश जारी किया गया, जिसकी पार्टी लंबे समय से मांग कर रही थी.
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बता दे कि अनुच्छेद 370 (3) के अनुसार राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा यह घोषणा कर सकते हैं कि यह धारा निष्क्रिय होगी या किसी अपवाद और संशोधनके साथ सक्रिय होगी. हालांकि, धारा 370 को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है. लेकिन अनुच्छेद 370(3) का इस्तेमाल कर सरकार ने बड़ी चतुराई से संशोधन मार्ग को दरकिनार कर दिया.
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