सुप्रीम कोर्ट : एयर ट्रैफिक बढ़ाने की इजाजत से अदालत का इन्कार, इस वजह से अपनाया सख्त रूख

सुप्रीम कोर्ट : एयर ट्रैफिक बढ़ाने की इजाजत से अदालत का इन्कार, इस वजह से अपनाया सख्त रूख
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देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आगरा के नागरिक हवाई अड्डे में नया टर्मिनल बनाने की इजाजत दे दी है लेकिन कोर्ट ने ताजमहल और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका से एयर ट्रैफिक बढ़ाने की इजाजत देने से इन्कार कर दिया. कोर्ट ने केन्द्र सरकार से कहा है कि वह इसमे रेलवे की मदद ले सकता है और ताज संरक्षित क्षेत्र (टीटीजेड) तक पर्यटकों को ले जाने के लिए पैलेस आन ह्वील्स जैसी लैग्जरी ट्रेन चलाने पर विचार करे. इसके अलावा कोर्ट ने आगरा में मैट्रो रेल प्रोजेक्ट शुरु करने का मामला कोर्ट द्वारा गठित केन्द्रीय अधिकारिता समिति (सीईसी) को भेज दिया है और सीईसी से उस पर चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है.

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बुधवार को यह आदेश मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, बीआर गवई और सूर्यकांत की पीठ ने ताजमहल संरक्षण के मामले में सुनवाई के दौरान दिये. बुधवार को एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अजीत कुमार सिन्हा ने आगरा एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव बिल्डिंग मे एक नया टर्मिनल बनाए जाने की इजाजत मांगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए टीटीजेड अथारिटी और केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय से इजाजत मिल चुकी है.

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अपने बयान में कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया उन्हें इसकी इजाजत न देने का कोई कारण नजर नहीं आता. तभी एमसी मेहता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर कोर्ट ने इसकी इजाजत दी तो वहां एयर ट्रैफिक बढ़ जाएगा वहां हवाई जहाज की आवाजाही बढ़ेगी जो कि पर्यावरण और संरक्षित धरोहर ताजमहल के लिए नुकसानदेह होगा. इन दलीलों पर पीठ ने कहा कि वे वहां एयर ट्रैफिक बढ़ाने की इजाजत नहीं दे सकते.

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