सोमवार को विपक्ष के साथ-साथ पर्यटन उद्योग के हितधारकों की आलोचना के बाद उत्तरी गोवा जिला प्रशासन ने साठ दिनों के लिए लगाए गए धारा 144 के फैसले को वापस ले लिया. पिछले हफ्ते धारा 144 लगाते हुए, उत्तरी गोवा के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा था कि पश्चिमी भारत में आतंकी अलर्ट के मद्देनजर आदेश को लागू किया गया है.
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सरकार के इस कदम पर पर्यटन उद्योग के हितधारकों और विपक्ष द्वारा राज्य सवाल खड़ा करने के बाद सफाई देते हुए प्रसाशन ने कहा था कि धारा 144 से घबराने की जरूरत नहीं है, यह एक रूटिन प्रक्रिया है. सोमवार देर रात जारी सर्कुलर में कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी पिछले हफ्ते के आदेश तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है.विपक्ष और पर्यटन उद्योग के हितधारकों ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली सरकार पर धारा 144 लागू करने के फैसले को लेकर निशाना साधा था. विशेष तौर से पर्यटन के मौसम के दौरान यह फैसला लेने के कारण राज्य सरकार पर निशाना साधा गया था.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि राज्य सरकार ने इसके बाद कहा था कि यह एक रूटिन प्रक्रिया है। इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है. इससे पर्यटकों या किसी अन्य समारोहों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि चार से अधिक व्यक्तियों के एक जगह पर एकत्रित होने पर रोक नहीं है. साथ ही उन्होंने पर्यटकों से गोवा की यात्रा करने का आग्रह किया था और कहा था कि तटीय राज्य में कोई आतंकी अलर्ट नहीं है.
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