'अगर किसी शख्स को संविधान की धारा 62 (1)(एफ) के तहत अयोग्य करार दिया गया है तो वह शख्स आजीवन अयोग्य रहेगा.' ऐसा कहना है पकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जिसके मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अब आजीवन किसी भी सार्वजनिक पद पर अपना कब्ज़ा नहीं जमां पाएंगे. इससे पहले इसी साल फरवरी में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य ठहराया गया कोई भी शख्स राजनीतिक पार्टी के मुखिया पद पर नहीं रह सकता.
शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद नवाज शरीफ को पाकिस्तान के मुस्लिम लीग-नवाज के अध्यक्ष पद से भी हटना पड़ा था. पाकिस्तानी मीडिया, 'डॉन न्यूज' के मुताबिक, यह आदेश 5 जजों की बेंच द्वारा सर्वसम्मित से दिया गया. इस आदेश से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने कहा, 'जनता को अच्छे चरित्र वाले नेताओं की जरूरत है.'
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल पनामा पेपर्स मामले में 68 वर्षीय शरीफ को सुप्रीम ने पकिस्तान के पीएम पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया था. पाकिस्तान के पूर्व वजीर ए आजम को संविधान के अनुच्छेद 62 के तहत अपनी सैलरी को असेट के तौर पर घोषित नहीं करने का दोषी करार दिया गया था.
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