पुणे. राज्य महाराष्ट्र की पुणे सेशन कोर्ट ने नयना पुजारी अपहरण, गैंगरेप और हत्या के तीनो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है. इन तीनो दोषियों की नाम योगेश राउत, महेश ठाकुर और विश्वास कदम है. कोर्ट में अपराधियों की तरफ से दया की दलील दी गई थी, किन्तु कोर्ट ने यह कह कर मना कर दिया कि अपराध क्षमा योग्य नहीं है. इस संबंध में कोर्ट में बहस चल रही थी.
बता दे कि पुणे की एक आईटी कंपनी में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर नयना पुजारी को 8 अगस्त को अपहरण कर रेप किया जिसके बाद हत्या कर दी गई थी. इस मामले में 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था. जिसमे एक बाद में सरकारी गवाह बन गया था.
पुलिस के अनुसार, नयना अपने ऑफिस से घर जाने के लिए खरड़ी बस स्टॉप पर खड़ी थी, तभी योगेश ने अपनी इंडिका कार से घर की तरफ छोड़ने को कहा. नयना मदद समझ कर कार में बैठ गई किन्तु वह उसे जंगल में ले गया जहां अपने दोस्तों को बुलाकर सामूहिक बलात्कार किया, जिसके बाद ओढ़नी से उसका गला घोंट कर हत्या कर दी. शव पहचान में न आए इसलिए पत्थर मार कर चेहरा भी खराब कर दिया था.
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