ओलम्पिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा को हर जगह से ईनाम मिल रहे है। उन्हें प्रमुख व्यक्ति, आनंद महिंद्रा से नकद और कार पुरस्कारों के साथ सराहा जाता है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या नीरज को जो इनाम मिला है, उस पर टैक्स देना होगा या नहीं। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार को मिलने वाले इनाम टैक्स फ्री रहते हैं। चार्टर्ड एकाउंटेंट आनंद जैन ने खुलासा किया कि आयकर अधिनियम की धारा 10(17ए) के तहत अगर केंद्र और राज्य सरकारें जीतने वाले खिलाड़ी को किसी भी तरह का इनाम देती हैं तो यह पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा।
2014 में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक आदेश पारित किया था जिसमें ओलंपिक खेलों, कॉमन वेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों में पदक विजेताओं को पुरस्कार के रूप में केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त कर-मुक्त नकद या सामान हमेशा कर-मुक्त होता है- नि: शुल्क। अन्य इनामों पर देना होगा टैक्स, इस पर आनंद जैन का कहना है कि केंद्र या राज्य सरकार से मिलने वाले इनाम पर ही टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा अगर विजेता को कहीं से कोई इनाम मिलता है तो उस पर टैक्स देना होगा। जैसे आनंद महिंद्रा ने नीरज चोपड़ा को कार इनाम देने का ऐलान किया है।
वही इस कार पर नीरज चोपड़ा को 30 फीसदी टैक्स देना होगा। मौजूदा नियमों के तहत अगर आपको 50 हजार रुपये से ज्यादा का गिफ्ट मिलता है तो उस पर आपको टैक्स देना होगा. कभी-कभी आपको साल में कई मौकों पर तोहफा मिल जाता है और इसकी कुल कीमत 50 हजार रुपये से भी ज्यादा हो सकती है। ऐसे में आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आयकर विभाग में 50 हजार रुपये से ज्यादा के तोहफे की जानकारी देनी होगी. यदि आप यह जानकारी आयकर विभाग से छिपाते हैं, तो आपको बाद में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
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