ट्राई की ओर से बताए गए नेट न्यूट्रलिटी के नियमों को दूरसंचार आयोग ने मंजूरी दे दी है. दूरसंचार आयोग ने इन नियमों को बुधवार को मंजूरी दी है. अब कोई भी टेलिकॉम कंपनी इंटरनेट सुविधा में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर पाएंगी. ऐसा करने पर कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है. इन नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनी कंटेंट उपलब्ध कराने और इंटरनेट की स्पीड मामले में किसी खास वेबसाइट को तरजीह नहीं दे पाएंगी.
नेट न्यूट्रलिटी को लेकर दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन का कहना है कि ‘आयोग ने ट्राई की ओर से अनुशंसित नेट न्यूट्रलिटी को मंजूरी दी है, लेकिन केवल कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा. आयोग ने नई दूरसंचार नीति के नाम से चर्चित राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 को भी मंजूरी दे दी है. अब इसे सरकार की मुहर के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा.
नियमों के में किए गए बदलाव के बाद से टेलीकॉम ऑपरेटर को रिटेल सेवा देने वाले वचरुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स को डबल टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. इसके साथ ही दूरसंचार आयोग ने सभी ग्राम पंचायतों में 12.5 लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट के लिए भी मंजूरी मिली है.
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