श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने UAPA और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराधों की जांच और अभियोजन के लिए स्टेट इंवेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) गठित की है. यह एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करेगी. यह एजेंसी आतंकवाद से संबंधित मामलों की प्रभावी जांच करने के साथ अभियोजन की कार्रवाई भी करेगी.
जम्मू-कश्मीर गृह विभाग की तरफ से सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक, स्टेट इंवेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) में एक डायरेक्टर होगा. इसमें अधिकारी और कर्मचारी सरकार की तरफ से भेजे जाएंगे. CID प्रमुख एजेंसी के मानद निदेशक होंगे. मूल वेतन की 25 फीसद विशेष प्रोत्साहन राशि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) में तैनात कर्मचारियों को दी जाएगी. आदेश में कहा गया है कि सभी थाना प्रभारी आतंकवाद से संबंधित मामलों के रजिस्टर्ड होने की सूचना उसी वक़्त SIA को देंगे.
जांच के दौरान यदि आतंकवाद का एंगल मिलता है, तो भी SIA को सूचित करना होगा. DGP क्राइम की गंभीरता जैसे कई बिंदुओं को ध्यान में रखकर किसी भी मामले की जांच SIA को सौंप सकते हैं. SIA किसी भी मामले का स्वत: संज्ञान लेकर प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर सकती है, मगर इसकी जानकारी डीजीपी को देनी अनिवार्य होगी.
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