बैंक लॉकर में रखते हैं गहने और कीमती सामान, तो आपके लिए है ये खबर

बैंक लॉकर में रखते हैं गहने और कीमती सामान, तो आपके लिए है ये खबर
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अगर आप अपने कीमती गहने और जरूरी कागजात आदि को बैंक लॉकर में रखते हैं तो पहले यह खबर पढ़ लीजिये। जी दरअसल ज्यादातर बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा देते हैं। हालाँकि कुछ दिन पहले ही केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने जनवरी 2022 में बैंक लॉकर से जुड़े जरूरी नियमों में बदलाव किया है। आप सभी को बता दें कि आरबीआई ने बैंक में चोरी , डकैती या आग लगने से जैसी स्थिति में बैंक लॉकर में होने वाले नुकसान पर ग्राहकों को ज्यादा हर्जाना देने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि यह हर्जाना बैंक को सालाना दी गई लॉकर फीस के 100 गुना तक होगी।

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जी हाँ और इसका मतलब है कि अगर किसी ने लॉकर फीस एक साल की 2 हजार रुपये चुकाई है तो बैंक को उसे चोरी, डकैती आदि होने की स्थिति में 2 लाख रुपये तक का हर्जाना देना पड़ सकता है। आप सभी को हम यह भी बता दें कि आरबीआई (RBI) ने यह नए नियम सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद लागू किए हैं, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि यह बैंकों की जवाबदेही होनी चाहिए कि वह लोगों के सामान की सिक्योरिटी का अच्छी तरह से ध्यान रखें। जी दरअसल हाल ही में जारी हुए नए नियम को बैंकों ने इस साल जनवरी से लागू करना शुरू कर दिया है।

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जी हाँ और बैंकों ने ग्राहकों से इस नए नियम के तहत एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) के नए नियम के अनुसार अगर कोई ग्राहक सात सालों तक अपने बैंक के लॉकर को खोलने नहीं आता है लेकिन, लगातार लॉकर शुल्क को जमा करता भी रहता है तो ऐसी स्थिति में बैंक उसके लॉकर को तोड़कर उसके सामान को निकालकर अलग रख सकता है। वहीँ बाद में ग्राहक के आने पर वह सामान लौटा दिया जाएगा। 

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