नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नई सुविधा ईजाद की है, जिसमे पैन कार्ड के साथ आधार को लिंक करने की नई ई-फेसिलिटी शुरू की गई है. इनकम टैक्स फाइल करने के लिए यह जरूरी कर दिया गया है. इसके लिए वेबसाइट पर https://incometaxindiaefiling.gov.in नया लिंक दिया गया है. जिसके जरिए किसी भी इनडिविजुअल को दोनों यूनिक आइडेंटिटीज को आपस में लिंक करना आसान हो जाएगा.
आधार और पैन को आपस में लिंक करने का तरीका यह है. सबसे पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट के होमपेज पर इस लिंक को क्लिक करना होगा. नया पेज खुलने के बाद इसमें अपने आधार नंबर और पैन नंबर के साथ आधार कार्ड के हिसाब से अपनी नाम की जानकारी देनी होगी.
यदि आधार कार्ड में नाम में किसी तरह की गलती होने पर वन टाइम पासवर्ड देना जरूरी होगा, जो कि रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा. यह भी बता दे कि 1 जुलाई 2017 से पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर देना भी अनिवार्य हो जाएगा. अब तक आईटी विभाग ने पैन से लगभग 1.18 करोड़ से अधिक के आधार को लिंक कर दिया है.
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