MP: शराब पीने वालों के लिए खुशखबरी, अब देने होंगे कम पैसे

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भोपाल: मध्य प्रदेश में शराब के ठेकों को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। जी दरअसल बीते शुक्रवार को कैबिनेट बैठक हुई। यह बैठक CM शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हुई। ऐसे में इस बार कैबिनेट में वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश में मौजूद वर्तमान शराब के ठेकों के लाइसेंस की फीस 10 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है लाइसेंस की बढ़ी फीस 1 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इसी के साथ अगर कोई ठेका संचालक दोबारा लाइसेंस नहीं लेता हो तो उस ठेके की फिर से नीलामी होगी और टेंडर निकाला जाएगा।

ऐसा होने के बाद शराब पीने वालों को अब शराब के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अब कम खर्च में भी प्रदेश में शराब मिल सकेगी। इसी के साथ सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव करते हुए अब 90 मिलीलीटर की पैकिंग में भी शराब बेचने का फैसला किया है। आपको जानकारी हो तो इससे पहले 180 मिलीलीटर की पैकिंग में ही शराब आती थी। दूसरी तरफ मीडिया ब्रीफिंग कर रहे मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि ''आम जनता शराब ना पीये इसके लिए सरकार ने शराब के दामों में बढ़ोतरी कर दी थी, लेकिन देखा गया कि लोग शराब की जगह रसायन पीकर अपनी सेहत बिगाड़ने लगे।

जिसकों देखते हुए सरकार ने 90 एमएल की पैकिंग में शराब बेचने का फैसला किया है।'' कैबिनेट में इस फैसले के अलावा सरकार ने पीएम आवास योजना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। जी दरअसल अब पीएम आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों के लिए राजस्व विभाग नजूल की जमीन लीज पर नहीं बल्कि भू-स्वामी हक के आधार पर उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा पहले जो जमीन दी गई थी उसे भी भू-स्वामी हक के अनुसार बदला जाएगा। कहा जा रहा है इसके लिए कोई प्रीमियम भी नहीं देना होगा।

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